बरेली : शनिवार दोपहर राज्यपाल के दस्तखत से लागू यूपी सरकार के नए कानून के आधार पर बरेली जिले में विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला मामला देवरनियां थाने में दर्ज हुआ। यहां एक छात्रा के पिता ने उसके प्रेमी के खिलाफ धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव डालने का मामला दर्ज कराया है। प्रभारी एसएसपी ने इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं कि प्राथमिकता से आरोपी की गिरफ्तारी की जाए।
देवरनिया के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई है कि उनकी बेटी से पढ़ाई के दौरान गांव निवासी उवैस अहमद ने दोस्ती कर ली। अब वह बेटी पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है। उन्होंने कई बार उवैस को समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना। प्रभारी एसएसपी डॉ. संसार सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर ही सरकार ने उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है। शनिवार रात देवरनिया थाने में इसी कानून के तहत उवैस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
दूसरा मामलाः मजहब छिपाकर की शादी, रिपोर्ट दर्ज
एक युवती ने इज्जतनगर थाने में प्रेमी और उसके परिवार के खिलाफ मजहब छिपाकर शादी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शुक्रवार को इज्जतनगर क्षेत्र निवासी युवती ने सीओ नवाबगंज को बताया कि नवंबर, 2019 में एक युवक उसके संपर्क में आया। उसने खुद को युवती के समुदाय का बताकर मेलजोल बढ़ा लिया। कई बार संबंध भी बनाए।
उसने पुलिस में शिकायत की बात कही तो मंदिर में ले जाकर शादी कर ली। तब से अब तक उसे पत्नी की तरह साथ रखा। वह गर्भवती हुई तो दवा खिलाकर गर्भ गिरवा दिया। युवती का आरोप है कि जब प्रेमी से शादी का पंजीकरण कराने की जिद की तो उसने खुद को दूसरे धर्म का बताया। सीओ के आदेश पर इज्जतनगर पुलिस ने आरोपी ताहिर हुसैन, उसकी मां, भाई पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नया कानून लागू होने के बाद इस तरह का यह दूसरा मामला है।