नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ‘डोर टू डोर’ कोविड वैक्सीनेशन की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में टीकाकरण सही तरीके से चल रहा है, 60 फीसदी लोगों को कम से कम एक टीका लग चुका है। अदालत ने कहा कि अलग से आदेश की जरूरत नहीं है।
वहीं कोरोना से हुई हर मौत को मेडिकल लापरवाही मान कर परिवार को मुआवजा देने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में मौतें हुईं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हर मौत मेडिकल लापरवाही का मामला है।