होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्ति द्वारा आदेशों का उल्लंघन , थाना सिटी कोतवाली में मामला दर्ज

यशंवत गिरी गोस्वामी , धमतरी । कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण की नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु महामारी अधिनियम 1897 लागू किया गया है, साथ ही प्रशासन के द्वारा ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर होम आइसोलेशन में रखा जाकर उनके घर के सामने पाम्पलेट भी चस्पा किया गया है । पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानु के द्वारा लोकहित में होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों की सतत निगरानी रखने एवं उन्हें आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है ।

इसी परिपेक्ष में दिनांक 01/04/2020 को सूचना मिली कि लाल बगीचा वार्ड धमतरी निवासी ज्वाला शंकर सोनकर जिसे प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होम आइसोलेशन में रखने एवं घर से बाहर नहीं निकलने समझाइश दिए जाने तथा उपरोक्त सूचना की प्रति उसके घर के सामने चस्पा होने के बावजूद प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा उक्त सूचना की तस्दीक करने पर ज्वाला शंकर सोनकर निवासी लाल बगीचा वार्ड धमतरी को अपने घर से बाहर निकल कर मानव जीवन व स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा एवं संकट कारित करते हुए शासन के आदेशों का उल्लंघन कर घूमते हुए पाए जाने पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 164/2020 धारा 269 भादवि पंजीबद्ध किया गया है ।

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