मध्यप्रदेश के जबलपुर में 30 जून को एक होटल में शादी समारोह का आयोजन करने के लिए नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट भरत यादव ने दी। अपने रसूख के चलते आयुक्त ने जिला प्रशासन से शादी समारोह के लिए अनुमति भी नहीं ली थी।
उन्होंने कहा, ‘जो कोई भी सामाजिक दूरी के मानदंडों का उल्लंघन करता है या जो कोई भी कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, अधिकारी के खिलाफ 30 जून को होटल गुलजार में शादी समारोह आयोजित करने की वजह से प्राथमिकी दर्ज की गई है।’
जबलपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि प्रशासन ने विवाह समारोह में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या 50 से घटाकर 40 कर दी है। उन्होंने कहा, ‘शादी समारोहों के लिए, दूल्हे और दुल्हन की तरफ से उपस्थित लोगों की संख्या 40 कर दी गई है यानी दोनों तरफ से केवल 20 मेहमान शरीक हो पाएंगे। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’
बता दें कि होटल गुलजार में 30 जून 2020 को आयुक्त की बेटी के शादी समारोह के लिए आयुक्त और होटल संचालक द्वारा किसी तरह की प्रशानिक अनुमति नहीं ली गई थी। शादी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे जो कि दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन है। इससे काफी संख्या में लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। समारोह में शामिल हुए लोगों में आठ जुलाई को वायरस के लक्षण दिखाई देने लगे थे। अब तक 21 लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं जबकि 150 पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है।
बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 28,498 नए मामले सामने आए हैं और 553 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,06,752 हो गई है। जिनमें से 3,11,565 सक्रिय मामले हैं, 5,71,460 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 23,727 लोगों की मौत हो चुकी है।