विपुल कनैया, राजनांदगांव: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 17 सितम्बर 2021 को विशेष साक्षरता अभियान अंतर्गत आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए देशव्यापी विशेष जागरूकता अभियान संचालित किये जाने हेतु निर्देेशित किया गया। जिसके परिपालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव विनय कुमार कश्यप के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिला एवं तालुका स्तर पर विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में व्यापक रूप से देशव्यापी विशेष जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विशेष जागरूकता अभियान में मौलिक कर्तव्य , मोटन यान अधिनियम के अंतर्गत वाहन चालन, ड्रायविंग लायसेंस की आवश्यकता एवं बीमा की आवश्यकता के बारे में दी गई जानकारी
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम के तहत जिले एवं तालुका में पदस्थ न्यायाधीशगण द्वारा कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए स्कूलों एवं अन्य स्थानों में जाकर तथा ऑनलाईन माध्यम से शिविरों का आयोजन कर लोगों को अनुच्छेद – 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों की जानकारी, मोटन यान अधिनियम के अंतर्गत वाहन चालन, ड्रायविंग लायसेंस की आवश्यकता एवं बीमा की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी जिला जेल एवं उपजेलों में फिजिकल एवं वर्चुअल मोड पर बंदियों को कानूनी जानकारी प्रदान करते हुए उनकी समस्याओं को सुना एवं निराकरण हेतु दर्ज किया गया।
पैरालीगल वालिंटियर्स को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों से संपर्क कर उन्हें घरेलू हिंसा अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की जानकारी देने के लिए किया गया प्रशिक्षित
जिले एवं तालुका में पदस्थ पैरालीगल वालिंटियर्स को इस विशेष अभियान के अंतर्गत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शहरी एवं ग्रामीण स्तरों में आम नागरिकों से संपर्क कर उन्हें घरेलू हिंसा अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की जानकारी, धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण प्राप्त करने की जानकारी, नेशनल लोक अदालत का महत्व एवं लाभ, नालसा के टोल फ्री नम्बर 15100 पर अपनी शिकायत दर्ज कराने, स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा संबंधी जानकारी, नालसा एप, न्याय बंधु एप डाउनलोड कर उसमें अपनी समस्याओं को दर्ज कराने की जानकारी व्यापक स्तर पर प्रदान की गई। उक्त अभियान के अंतर्गत पैरालीगल वालिंटियर्स द्वारा स्कूलों में, ग्रामीण अंचलों में, शहरी निकायों जैसे, बैंक, चिकित्सालयों, प्रायवेट फैक्ट्रियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में जाकर लोगों को विधिक सेवा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए जानकारीयुक्त पाम्प्लेट्स वितरित किए गए एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के टोल फ्री नम्बर 15100 एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के टोल फ्री नम्बर- 18002332528 की जानकारी दी गई। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष क्रमांक-07744-2299127 पर भी सहायता एवं सलाह हेतु संपर्क करने के लिये प्रेरित किया गया।
टेले लॉ प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षकों एवं बच्चों को विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं की दी जाएगी जानकारी
इस विशेष अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा टेले लॉ प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यरत पैरालीगल वालिंटियर्स एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से एवं सभी स्कूलों के शिक्षकों एवं स्कूल के बच्चों से ऑन लाईन लिंक के माध्यम से जुड़ते हुए उन्हें भी विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। न्यायिक अधिकारियों एवं पैरालीगल वालिंटियर्स के द्वारा सामुदायिक भवन, स्कूलों, जेलों एवं जिला न्यायालय परिसर में विधिक साक्षरता शिविर में नालसा एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रदायित कानूनी विषय से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।
गौरतलब है कि इस विशेष अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा जिले में 197 शिविरों का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 12674 हितग्राही लाभान्वित हुये एवं वर्चुअल माध्यम से 07 शिविर आयोजित किये गये, जिसमें लगभग 782 हितग्राही लाभान्वित हुये।