रायपुर : प्रदेश के कई जिलों में जहां कोरोना के ज्यादा केस है वहां 22 जुलाई से एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉक डाउन का आदेश पारित हुआ है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में कल से संपूर्ण लॉक डाउन लगेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने प्रेसवार्ता लेकर दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है।
किन चीजों पर छूट और किन पर पाबन्दी…
जारी निर्देश के मुताबिक शहर में किरानें की दुकान, शराब दुकान, शासकीय व निजी कार्यालयों के साथ-साथ सुबह मॉर्निंग वॉक व साइकिलिंग पर भी रोक लगाई गई है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार लोग सुबह 6 से 10 बजे तक सिर्फ अति आवश्यक कामों के लिए ही बाहर निकल सकेंगे। बेवजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई जाएगी।
लोगों से अपील प्रशासन का पूरा सहयोग करें…
एडीएम विनीत नंदनवार ने बताया कि इस बार के लॉकडाउन में थोड़ी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी क्योंकि रायपुर में संक्रमण का खतरा ज्यादा बना हुआ है हर रोज भारी संख्या में लोग यहां संक्रमित मिल रहे हैं। इसे लेकर लोगों से अपील भी की जा रही है कि प्रशासन का पूरा सहयोग करें और घर पर रहे अनावश्यक रूप से बाहर निकले। यह पूर्णतरू लॉकडाउन है। इसमें यदि कोई बेवजह घर से बाहर निकलता है तो महामारी एक्ट 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ना मानने वालों पर सख्त कार्रवाई…
यदि किसी को बहुत जरूरी है या मेडिकल इमरजेंसी है उस कंडीशन में वह बाहर जा सकते हैं। यदि अनावश्यक कोई भी घूमता पाया जाता है तो वह कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी कंडीशन में कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना होगा। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और राशन तो लोग मैनेज कर सकते हैं। सुबह की सैर, साइकिलिंग पर भी रोक लगाई गई है। ना मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।