शेख इमरान ,गरियाबंद । : जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के धनात्मक प्रकरण की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना वायरस के प्रसार के रोकथाम के लिए लगातार प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बावजूद कोरोना पोजिटीव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संपूर्ण गरियाबंद जिले को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है।।
*जिले में धारा 144 लागू !*
जिले में 23 सितम्बर रात्रि 9 बजे से 30 सितम्बर रात्रि 12 बजे तक धारा 144 लागू हो जाएगा।दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1837 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर छतर सिंह डेहरे द्वारा 21 सितम्बर को आदेश प्रसारित किया गया है। पूर्व में जारी आदेश को अधिनामित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले मे 23 सितम्बर 2020 रात्रि 9 बजे से 30 सितम्बर 2020 की रात्रि 12 बजे की अवधि हेतु लागू की गई है साथ ही गरियाबंद जिले अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त अवधि में गरियाबंद जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।
*मेडिकल दुकान निर्धारित अवधि में खुलेगी*
केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जायेगा। पेट्रोल पंप संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों, अस्पताल/मेडिकल से इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर होकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुऐ अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पी.ओ. एल. प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज हॉकर द्वारा सामाचार पत्रों के वितरण की समयावधि का निर्धारण प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6 बजे तक होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई दुकान/पार्लर नही खोले जायेगें। केवल दुकान/ पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसियों केवल टेलिफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (आॅनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालक व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी, किन्तु ऑनलाईन आॅर्डर करने को पश्चात होम डिलवरी किया जायेगा। सभी धार्मिक, सास्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि मे गरियाबंद जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेगे। सभी प्रकार की सभा, जुलुस आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेगें। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटीव मरीजो को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेन्टर आवश्यकतानुसार भेजा जायेगा। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटैण्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। इन कार्यो में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेन्टर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में गरियाबंद जिला से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों की यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं बिजली कर्मी, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल तथा अग्निशमन सेवाएं इत्यादि भी शामिल है। इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले मे समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।