बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग ने के 27 विषयों के साथ सहायक प्रोफेसर्स के 1324 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकल था। ऑनलाइन एप्लिकेशन फार्म भरने की तिथि 20 दिसम्बर 2019 थी। लेकिन इस सेट का रिजल्ट 20 जून को परिणाम आया था। इसके चलते 2019 के परीक्षार्थियों इसके लिए पात्र नहीं माना जा रहा था। परीक्षार्थियों ने बिलासपुर हाइकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। उन्होंने परीक्षा में बैठने की मांग की थी। कैंडिडेट्स ने शासन व PSC से भी निवेदन किया था। जिसे छत्तीसगढ़ राज्यसेवा आयोग ने उनके निवेदन को मानते हुए परीक्षार्थियों को पात्र मान लिया है। अब 2019 में psc की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को भी इस पद के आवेदन का पात्र मन जाएगा। हाइकोर्ट में अब इससे जुड़ी याचिकाएं का निराकरण होना मां लिया है। इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी ने पुरजोर तरीके से शासन का पक्ष रखा।