विपुुुल कनैया , राजनांदगांव। भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉक डाउन की व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दिनांक 14.04.2020 तक किया गया है । जिसके तहत आम जनता को जीवनयापन हेतु अत्यंत आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु प्रतिदिन कुछ समय की छुट भी प्रदान की गई है परंतु इस छुट के दौरान यह देखा जा रहा है कि बहुत सारी दुकानों में एवं कुछ संस्थाओं द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग की प्रक्रिया का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है । जिसे देखते हुए सभी को सूचित किया जाता है कि जिस भी दुकान या संस्थान द्वारा जानबूझकर सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए पाया जायेगा, उनके विरूद्ध पुलिस द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
इसी के तहत यह भी आदेशित किया जाता है कि बिना पुलिस एवं प्रशासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की मुफ्त खाद्य सामग्री जैसे अंडा, चिकन आदि का वितरण कोई भी संस्थान नहीं करेगा अन्यथा उसके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी । पुलिस अधीक्षक द्वारा जनहित में जारी