रायपुर। एनएमडीसी ने छत्तीसगढ में बैलाडीला खानों में लौह अयस्क के भण्डारण, लोडिंग को लेकर रखी अपनी बात जिसमें कहा गया कि कुछ वर्गों में यह रिपोर्ट किया गया है कि छत्तीसगढ सरकार ने गुरुवार को एनएमडीसी को दंतेवाडा जिले में उसकी बैलाडीला खानों में लौह अयस्क के भण्डारण, लोडिंग की मनाही कर दी है। हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार से कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तथापि यह रिपोर्ट किया गया है कि एनएमडीसी ने अपने लोडिंग संयंत्रों के लिए भण्डारण का लाइसेंस नहीं लिया है। इसे स्प्ष्ट करने के लिए,एनएमडीसी निम्नांकित तथ्य सामने लाना चाहता है। जो इस तरह है –
· एनएमडीसी के लोडिंग संयंत्र एनएमडीसी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर उसके खनन कॉम्प्लेक्सों के अंदर स्थित हैं।
· वर्ष 2013 के दौरान छत्तीसगढ राज्य सरकार ने छ्त्तीसगढ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार एनएमडीसी के खनन कॉम्प्लेक्सों में लोडिंग संयंत्रों के लिए भंडारण शुल्क लगाते हुए मांग नोटिस जारी था।
· राज्य सरकार द्वारा जारी मांग नोटिस के आधार पर एनएमडीसी ने मांग राशि का भुगतान कर दिया था तथा बाद में एनएमडीसी ने मांग नोटिस को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका दायर की थी।
· दोनो पक्षों की सुनवायी के पश्चात, माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भंडारण शुल्क लगाने के संबंध में छत्तीसगढ राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिस उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तथा राज्य सरकार को निर्देश दिया कि एनएमडीसी से ली गयी भंडारण लाइसेंस फीस उसे वापस कर दे।
· उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने एनएमडीसी द्वारा जमा की गयी राशि का समायोजन भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी राशि से कर दिया था।
· बाद में, राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पुनरीक्षण याचिका दायर की तथा इस समय मामला न्यायाधीन है।
एनएमडीसी मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राज्य सरकार के समक्ष सभी संबंधित तथ्य तथा कानूनी स्थिति प्रस्तुत करेगा।
एनएमडीसी का छतीसगढ की जनता के साथ 60 वर्ष से अधिक का दीर्घ जुडाव है तथा वह राज्य एवं इसकी जनता की आगामी वर्षों में भी सेवा करने के लिए वचनबद्ध है।
एनएमडीसी अपने खनन कार्यों को विधिपूर्वक कर रहा है तथा सभी लागू कानूनी प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।