रायपुर : कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग- अलग जिलों में अब कोरोना की शर्तो के साथ दुकानों को भी खोला जा रहा है। इसी बीच अब राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब मंत्रालय मेँ तृतीय औऱ चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारियों को कार्यालय आना होगा। वहीं, सभी अनुभाग अधिकारियों को बुलाया जा सकेगा। इससे पहले कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तृतीय औऱ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कम संख्या में आफिस बुलाया जा रहा है। मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में गाइडलाइन 27 मई से लागू होगी।
वहीं, दूसरी ओर सरकार ने कल अनलॉक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक जिन जिलों में 8% या इससे कम कोरोना संक्रमण की दर है वहां किसी तरह का रोस्टर सिस्टम या बंदिश नहीं होगी। इन सभी जिलों में बिना किसी प्रतिबंध के सभी बाजार और दुकानें, शोरूम और मॉल खोले जा सकेंगे। आदेश के अनुसार सभी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे। इस संबंध में सरकार ने सभी कलेक्टर , एसपी को निर्देश जारी किया है।
शाम 6 के बाद नाइट कर्फ्यू…पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी
राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें साफ कहा गया है कि इन छूटों के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। इसी के मद्देनजर शाम 6 के बाद लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा। जिला प्रशासन शाम 6 बजे के बाद सभी दुकानें और बाजार बंद भी करवाएगा। उस आदेश में मैरिज हॉल वगैरह में 10 लोगों की मौजूदगी में ही शादी के कार्यक्रम आयोजित करने कहा गया था। वहीं पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी।