परिवहन मंत्री से मिलकर ट्रेड लाइसेंस में बैंक गारंटी की अनिवार्यता मैं छूट देने का अनुरोध

रायपुर। छत्तीसगढ़ ऑटोमोबाइल्स रीसेलर एसोसिएशन के पदाधिकारियो ने मोहम्मद अकबर परिवहन मंत्री से मिलकर ट्रेड लाइसेंस में बैंक गारंटी की अनिवार्यता मैं छूट देने का अनुरोध किया परिवहन मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सरकार निर्णय लेगी
छत्तीसगढ़ ऑटोमोबाइल रीसेलर एसोसिएशन के महासचिव आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मोहम्मद अकबर परिवहन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से संरक्षक अनिल पुष्दकर के नेतृत्व में मिलकर एसोसिएशन के सदस्यों को हो रही आर्थिक कठिनाई के संबंध में चर्चा किया की सरकार ने जो निर्देश जारी किया है की ट्रेड लाइसेंस में बैंक गारंटी की अनिवार्यता रखी गई है और जो राशि निर्धारित की गई है बहुत अधिक है एसोसिएशन के सदस्य सभी प्रकार के पुराने वाहनों का क्रय विक्रय का कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं सरकार स्वयं चाहती है कि छत्तीसगढ़ के युवा अपना स्वयं अपना व्यवसाय करें और अपना जीवन यापन करें और अपने साथ दूसरों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं इस व्यवसाय में सभी निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग हैं जोकि ट्रेड लाइसेंस बैंक गारंटी की राशि निर्धारित की गई है ₹1लाख रुपये से लेकर ₹5लाख रुपये तक की राखी गई है जो कि वह बहुत अधिक है इसमें छूट दी जानी चाहिए जिसे अपना व्यवसाय कर सकें।
भारी भरकम ट्रेड लाइसेंस मैं बैंक गारंटी की राशि होने से हजारों युवा जो अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं बेरोजगार हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में हजारों युवा इस व्यवसाय में लगे हुए हैं और लोगों को भी व्यवसाय उपलब्ध करा रहे हैं।
साथ ही भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस के नियम में कही पर भी बैंक गारंटी शामिल नही है एवम देश के अन्य राज्यों ने भी इसकी अनिवार्यता नही रखी है।
मोहम्मद अकबर परिवहन मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार आपकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय लेगी प्रतिनिधिमंडल में संरक्षक अनिल पुष्कर अध्यक्ष राजू नायर महासचिव, आनंद श्रीवास्तव कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ,उपाध्यक्ष विक्रमजीत हुंदल उपाध्यक्ष जनाब जियाउर रहमान ,अनिल राय, राजीव गुंबर अमर मल्होत्रा, योगेंद्र कुमार रावत ,सचिन जैन शामिल थे।

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