बलौदाबाजार-भाटापारा। PITNDPS प्रीवेंटिव डिटेंशन इन एनडीपीएस 1988 के तहत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर 02 महिला आरोपियों के विरुद्ध निवारक निरोध का आदेश किया गया पारित। संभाग आयुक्त रायपुर द्वारा आरोपी रजनी दुबे एवं सावित्री दुबे के खिलाफ 06 माह तक निरूध्द रखने का आदेश पारित किया गया है। दोनों महिला आरोपी भैंसापसरा बलौदाबाजार की है निवासी है तथा निरंतर मादक द्रव्यों के व्यापार में संलग्न रही हैं। जेल वारंट बनने के उपरांत दोनों महिला आरोपियों को जेल दाखिल किया गया।
आज दिनांक 08.01.2024 को PITNDPS Act के तहत महिला आरोपी रजनी दुबे एवं सावित्री दुबे को आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा 06 माह जेल में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया है। दोनों महिला आरोपियों के विरुद्ध PITNDPS प्रीवेंटिव डिटेंशन इन एनडीपीएस 1988 के तहत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर, आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा आरोपियों के खिलाफ 06 माह तक निरूद्ध रखने का आदेश पारित किया गया। आदेश पारित होने उपरांत दोनों महिला आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया है।
आरोपी रजनी दुबे के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में 01. अपराध क्र. 199/2006 धारा 20बी NDPS एक्ट (जप्ती 14.450 किलोग्राम गांजा) 02. अपराध क्र. 232/2010 धारा धारा 20बी NDPS एक्ट (जप्ती 2075 ग्राम गांजा) एवं 03. अपराध क्र. 816/2023 धारा 20बी NDPS एक्ट (जप्ती 1300 ग्राम गांजा) का प्रकरण पंजीबद्ध है। इसी प्रकार आरोपी सावित्री दुबे के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में 01. अपराध क्र. 198/2006 धारा 20बी NDPS एक्ट (जप्ती 09 किलो 350 ग्राम गांजा) 02. अपराध क्र. 118/2008 धारा 20बी NDPS एक्ट (जप्ती 20 ग्राम गांजा), 03. अपराध क्र. 816/2023 धारा 20बी NDPS एक्ट (जप्ती 1300 ग्राम गांजा) का प्रकरण पंजीबद्ध है।
आरोपियों के नाम
1. रजनी दुबे उम्र 58 वर्ष निवासी भैंसापसरा बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली
2. सावित्री दुबे उम्र 50 वर्ष निवासी भैंसापसरा बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली