झारखंड उच्च न्यायालय ने रद्द की झारखंड लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची

झारखंड : झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची को रद्द कर दिया और 8 सप्ताह में एक नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को मेरिट सूची में गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।

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