शराब दुकानों में नियुक्त कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क तथा सैनिटाइजर उपयोग के निर्देश

यशवंत गिरी गोस्वामी,धमतरी : कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को नियंत्रित करने एवं बचाव के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए राज्य शासन द्वारा मदिरा दुकानों को संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिले की सभी 26 (17 देशी एवं 09 विदेशी) मदिरा दुकानें सुबह 8.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक संचालित की जा रही हैं।

मदिरा दुकानों में होने वाली भीड़ में कमी लाने समय सीमा में वृद्धि करते हुए देशी/विदेशी मदिरा की 4 बोतल तथा बीयर की 6 बोतल निर्धारित की गई है। मदिरा दुकानों में नियुक्त कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क तथा सैनिटाइजर उपयोग के निर्देश दिये गये हैं। दुकान परिसर में प्रवेश करने वाले ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क धारण तथा सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने लगातार समझाइश दी जा रही है। इसी प्रकार भीड़ नियंत्रण करने के लिए दुकानों में मजबूत बेरिकेटिंग तथा चूना मार्क किया जाकर ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी (02 गज की सुरक्षा दूरी) सुनिश्चित की जा रही है। वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु दुकान परिसर में मदिरापान को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। पेट्रोलिंग के दौरान लाउडस्पीकर के माध्यम से कोरोना से बचाव हेतु सुरक्षा अपील की जा रही है।

मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन के दृष्टिगत डिलीवरी बाॅय के माध्यम से भी मदिरा प्रदाय की व्यवस्था जिले में प्रारंभ कर दी गयी है। ग्राहक एक मदिरा दुकान से एक बार में 5000 एम.एल. तक मदिरा डोर डिलीवरी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। डिलीवरी बाॅय के द्वारा आॅर्डर की गई मदिरा प्रदान किए जाने पर उन्हें मदिरा का मूल्य था डिलीवरी चार्ज प्रति बोतल 50 रूपए का भुगतान करना होता है। जिले में अब तक 1800 से अधिक डोर डिलीवरी की सुविधा प्रदाय की जा चुकी है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अंतर्विभागीय समन्वय करते हुए मदिरा दुकानों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है।

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