शिक्षक भर्ती 2019 में उच्च न्यायालय का बडा फ़ैसला, युक्तियुक्त समय पर शासन को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु किया आदेशित

रायपुर। याचिकाकर्ता अनिरुद्ध कुमार साहू एवं अन्य द्वारा वकील अजित सिंह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विज्ञापन दिनांक 09/03/2019 के नियमित शिक्षक भर्ती के प्रक्रिया को अंतिम रूप बाबत नियुक्ति पूर्ण करने हेतु याचिका प्रस्तुत किया था ,उक्त याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रार्थनाके रूप में प्रथम रूप से संबंधित प्रकरण का दस्तावेज अवलोकन एवं माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुतिकरण एवं दूसरे अनुतोष के रूप में शासनको यह निर्देशित करने को प्रार्थना चाही गयी थी कि ,09/03/2019 केविज्ञापन के परिपेक्ष्य में जारी चयन सूची के आधार पर अंतिम रूप मेंयह आदेशित करने को निवेदन किया कि जब तक नियमित शिक्षक भर्ती 09/03/2019 के विज्ञापन के अंतिम रूप न ले ले ,तब तक 03/07/2020के संविदा शिक्षक नियुक्ति पर निर्बन्धित रहे ।

उपरोक्त अनुतोष के अनुसार माननिय न्यायालय केआदेश दिनांक 21/08/2020 के परिपालन में शासन द्वारा शपथ पत्रप्रस्तुत किया गया।जिसमें उल्लेखित किया गया कि संविदा नियुक्ति का सम्बंध 09/03/2020 के विज्ञापन ,जो कि 14580 व्याख्याता-शिक्षक-सहायक शिक्षक तथा अन्य संबंधित पदों के लिए है ,से संबंधित नही है।यह नियुक्ति स्थापित उत्कृष्ट विद्यालय के लिए व्यवस्थापन है ,साथ ही साथ 09/03/2019 के विज्ञापन के विज्ञापन में जारी चयन सूची की वैधता भी एक वर्ष के लिए बढाई गयी है और 15/09/2020 का शासन का आदेश भी प्रस्तुत किया गया है । जिसमे उपरोक्त समय निर्धारण एवं 14580 व्याख्याता -शिक्षक -सहायक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में शासन के आवश्यक दिशा निर्देश उल्लेखित किया गया है ।उपरोक्त शासन के जवाब एवं याचिकाकर्ता के प्रार्थना के आधार पर माननीय न्यायालय ने यह निर्देशित किया है कि 09/03/2019 के विज्ञापन के आधार परनिर्धारित व्याख्यता -शिक्षक -सहायक शिक्षक पद की युक्तियुक्त समय पर भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न की जाए ।इस आदेश के आधार पर प्रकरण को निराकृत किया गया ।

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