ढाका : बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की इलाज के लिए विदेश जाने की एक याचिका को रविवार को खारिज कर दिया। कानून मंत्रालय ने कहा कि कि ऐसा कोई भी न्यायिक प्रावधान नहीं है, जो जेल में सजा काट रहे व्यक्ति को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देता हो।
मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख 76 वर्षीय खालिदा जिया विदेशी चंदे के गबन के आरोप में 17 साल की सजा काट रहीं हैं। उन्हें हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से अस्थायी रूप से जेल से रिहा किया गया है। वह अप्रैल महीने की शुरूआत में संक्रमित हुईं थी। डॉक्टरों के अनुसार अब वह संक्रमण मुक्त हैं और अस्पताल में उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है।
खालिदा के संक्रमित होने के बाद उनके भाई ने गृहमंत्री असदुज्जमां खान से मुलाकात कर से उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाने का अनुमति मांगी थी। सरकार ने खालिदा की याचिका को कानून मंत्रालय भेज दिया था। कानून मंत्रालय से रविवार को याचिका खारिज होने के कुछ घंटों बाद गृहमंत्री असदुज्जमां खान ने बताया कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो जेल में सजा काट रहे व्यक्ति को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देता हो।