EPFO खाताधारकों को मिलता है सात लाख रुपये का बीमा, जानिए पूरी योजना

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों खाताधारकों की सुविधा के लिए आए दिन कोई न कोई एलान करता रहता है। ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन स्कीम के अलावा लाइफ इंश्योरेंस का फायदा भी देता है। संकट के इस समय में एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, 1976 (EDLI Scheme) के तहत दी जाने वाली बीमा राशि की सीमा बढ़कर सात लाख रुपये हो गई है। यह सरकारी योजना बेहद काम की है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्कीम में कर्मचारी को किसी तरह का कोई योगदान भी नहीं देना होता है।

किसी खाताधारक की मौत पर कम से कम बीमा राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये और अधिकतम धनराशि को बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया है। इसके पहले यह रकम दो लाख रुपये और छह लाख रुपये तक मिलती थी। इसका फायदा ईपीएफओ के पांच करोड़ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा।

कब कर सकते हैं क्लेम?
सरकार की ईडीएलआई योजना के तहत क्लेम मेंबर एम्प्लॉई के नॉमिनी की ओर से एम्प्लॉई की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर किया जाता है। यह कवर उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार को भी दिया जाता है, जिसने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीनों के अंदर एक से अधिक प्रतिष्ठानों में नौकरी की हो।

कौन कर सकता है क्लेम?
इस राशि का क्लेम नॉमिनी की ओर से पीएफ खाताधारक की मृत्यु होने पर किया जाता है। अगर किसी का कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर कानूनी उत्तराधिकारी यह क्लेम दिया जाता है। यानी अगर स्कीम के तहत कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ होता है, तो मृत कर्मचारी का जीवनसाथी, उसकी कुंवारी बच्चियां और नाबालिग बेटा इसके लाभार्थी होते हैं।

कितना करना होता है भुगतान?
इसके लिए कर्मचारी को कोई भी रकम नहीं देनी पड़ती है। यानी यह इंश्योरेंस कवर सब्सक्राइबर को फ्री मिलता है। पीएफ खाते के साथ ही यह लिंक हो जाता है।

कैसे करें क्लेम?
क्लेम के लिए आपको फॉर्म-5 IF जमा करना होगा, जिसे नियोक्ता सत्यापित करता है। इसके बाद ही आपको कवर का पैसा मिल सकता है। इंश्योरेंस कवर की धनराशि अधिकतम सात लाख रुपये है।

फॉर्म-5 IF का लिंक नीचे दिया गया है।
https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs

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