यशवंत गिरी गोस्वामी,धमतरी : नोवल कोरोना वायरस कोविद-19 के चलते वर्तमान में देश भर में लाॅक डाउन की स्थिति प्रभावी है। ऐसे में बाहर जिले अथवा राज्यों में फंसे लोगों को आवागमन की परेशानियों को दृष्टिगत करते हुए ई-पास की सुविधा शासन द्वारा मुहैया कराई गई है,
जिन्हें आपात स्थितियों में बाहर जाने की अनुमति चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह बेहतर माध्यम है जिसके जरिए कतिपय वांछित जानकारी भरकर सुगमता से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
इसके लिए कलेक्टर रजत बंसल ने डिप्टी कलेक्टर अर्पिता पाठक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा दो तरह के ई-पास जारी किए जाते हैं, पहला, धमतरी जिले से प्रदेश के अन्य जिलों के लिए तथा दूसरा जिले से प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में प्रवेश के लिए प्रदान किया जाता है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक मोबाइल एप लाॅन्च किया गया है। मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर cgcovid-19 epass टाइप करने पर इस एप्लीकेशन को इंस्टाल किया जा सकता है, जिसमें अंतरजिला और अंतरराज्यीय दोनों तरह के ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अंतरजिला में जाने हेतु आपात स्थिति के लिए अनुमति दी जाती है- व्यक्तिगत आपातकालीन स्थिति, स्वास्थ्यगत आपात स्थिति तथा अन्य प्रकार की आपात स्थिति। नोडल अधिकारी ने बताया कि इस मोबाइल एप्लीकेशन में तीन फील्ड की प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से भरनी होती हैं,
जिसमें जिस वाहन से प्रस्थान किया जाना है, उसका पंजीयन क्रमांक, आवेदक का आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर। आवेदन अथवा मेडिकल संबंधी दस्तावेज को भी अटैच करना आवश्यक है।
कैसे करें अंतरराज्यीय ई-पास के लिए आवेदन:- नोडल अधिकारी पाठक ने बताया कि दूसरी तरह का ई-पास अंतरराज्यीय स्तर की अनुमति के लिए प्रदान किया जाता है, जिसमें तीन प्रकार की यात्रा से संबंधित अनुमति दी जाती है।
पहला छत्तीसगढ़ (धमतरी जिला) से अन्य राज्य (सिर्फ जाने के लिए), दूसरा छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य (जाकर वापस आने हेतु) तथा तीसरा अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ में आने के लिए। इसके लिए वेबसाइट की लिंक http://epass.cgcovid19.in पर क्लिक करके आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
इसमें क्लिक करके यात्रा का विवरण दर्ज करना होता है, जिसमें यात्रा का उद्देश्य, वाहन नंबर एवं प्रकार, यात्रा की तारीख, आवेदक का विवरण, मोबाइल नंबर, आयु, लिंग, जिला सहित पूर्ण पता, पहचान का प्रकार एवं संख्या, स्त्रोत (ओरिजिन प्लेस) तथा गंतव्य के विवरण की जानकारी भरने के पश्चात् फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि की इमेज अपलोड करनी होती है। तदुपरांत वाहन चालक का डिटेल, सहयात्रियों की जानकारी भरकर अनुमति के लिए आवेदन किया जाता है। यह भी बताया गया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार अन्य प्रदेश से आने वाले लोगों की ट्रैकिंग की जा सके, इसके लिए जिला स्तर पर शपथ पत्र भराया जाता है।
आवेदक द्वारा शपथ पत्र में कोरंटाइन संबंधी शर्तों की स्वीकारोक्ति के उपरांत ही अनुमति प्रदान की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में आने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य प्रकार की जांच के लिए समिति गठित की गई है, जिसके उपरांत आगंतुक व्यक्ति के कोरंटाइन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।
जिले में आने की अनुमति प्राप्त करने के पूर्व जिला कार्यालय में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07722 232249 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम 07722 237779 अथवा स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम 07722 238479 पर भी आवेदक को जानकारी देनी होगी। नोडल अधिकारी ने यह भी बताया कि आॅनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त होने के उपरांत उनका सूक्ष्म परीक्षण करके अनुमति देने हेतु प्रक्रिया पूरी की जाती है।
साथ ही आवेदक को व्यक्तिगत तौर पर काॅल करके त्रुटि सुधार कराया जाता है तथा अन्य समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। बिना अनुमति के अनधिकृत ढंग से जिले की सीमा में प्रवेश करने वालेे व्यक्ति के विरुद्ध पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी।