इन्दौर। शहर कांग्रेस मोर्चा संगठन एवं प्रकोष्ट प्रभारी एवं राजीव विकास केन्द्र के प्रदेष अध्यक्ष देवेन्द्रसिहं यादव के नेतृत्व में जिला शिक्षा कार्यालय पर घेराव कर सहायक संचालक श्रीमती वंदना पांडे जिला शिक्षा कार्यालय इंदौर को ज्ञापन सौंपा गया ज्ञापन सौंपा गया जिसमें बताया कि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग इन्दौर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक/मान्यता/2019/ 1546/इन्दौर दिनांक 13.03.2019 को पत्र लिखकर शिक्षा सत्र 2019-20 में स्कूलों की नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण में अवैध दस्तावेजों पर संज्ञान लेकर कार्यवाही करने के निर्देष दिए गए थे, जिस पर आज दिनांक तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
श्री यादव ने बताया कि संयुक्त संचालक के पत्र के अनुसार शिक्षा सत्र 2019-20 में निम्नलिखित संस्थाओं के दस्तावेजों का संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग इन्दौर द्वारा पुनः निरीक्षण में यह पाया गया था कि संलग्न तालिका अनुसार संस्थाओं/समितियों द्वारा प्रस्तुत शाला भवन/भूमि के रजिस्टर्ड किराएनामें की वैधता संदिग्ध है। एक ही नंबर से कई स्कूलों के किरायेनामे रजिस्टर्ड है। इन स्कूलों की सूची निम्नानुसार हैः-
1. न्यू इरा पब्लिक स्कूल सांवेर जिला इन्दौर का वास्तविक किराया नामा सरोज तिवारी स्व. श्री राजेन्द्र तिवारी, 30 बी नगीन नगर इंदौर एवं द आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल तर्फे प्राचार्य पंकज साहू 48 बी नगीन नगर इंदौर के मध्य पंजीबद्ध हुआ है।
2. मार्केल पब्लिक स्कूल इन्दौर जिला इन्दौर का वास्तविक किराया नामा सरोज तिवारी स्व. श्री राजेन्द्र तिवारी, 30 बी नगीन नगर इंदौर एवं द आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल तर्फे प्राचार्य पंकज साहू 48 बी नगीन नगर इंदौर के मध्य पंजीबद्ध हुआ है।
3. स्प्रिंग फ्लावर एकेडमी सांवेर जिला इन्दौर का वास्तविक किराया नामा सरोज तिवारी स्व. श्री राजेन्द्र तिवारी, 30 बी नगीन नगर इंदौर एवं द आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल तर्फे प्राचार्य पंकज साहू 48 बी नगीन नगर इंदौर के मध्य पंजीबद्ध हुआ है।
4. जेराल्ड पब्लिक स्कूल इन्दौर जिला इन्दौर का वास्तविक किराया नामा सरोज तिवारी स्व. श्री राजेन्द्र तिवारी, 30 बी नगीन नगर इंदौर एवं द आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल तर्फे प्राचार्य पंकज साहू 48 बी नगीन नगर इंदौर के मध्य पंजीबद्ध हुआ है।
5. दस्तक पब्लिक स्कूल इन्दौर जिला इन्दौर का वास्तविक किराया नामा सरोज तिवारी स्व. श्री राजेन्द्र तिवारी, 30 बी नगीन नगर इंदौर एवं द आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल तर्फे प्राचार्य पंकज साहू 48 बी नगीन नगर इंदौर के मध्य पंजीबद्ध हुआ है।
6. लिटिल एंजल एकेडमी सांवेर जिला इन्दौर का वास्तविक किराया नामा सरोज तिवारी स्व. श्री राजेन्द्र तिवारी, 30 बी नगीन नगर इंदौर एवं द आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल तर्फे प्राचार्य पंकज साहू 48 बी नगीन नगर इंदौर के मध्य पंजीबद्ध हुआ है।
7. लिविंग स्टोन एकेडमी सांवेर जिला इन्दौर का वास्तविक किराया नामा सरोज तिवारी स्व. श्री राजेन्द्र तिवारी, 30 बी नगीन नगर इंदौर एवं द आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल तर्फे प्राचार्य पंकज साहू 48 बी नगीन नगर इंदौर के मध्य पंजीबद्ध हुआ है।
8. केशव विद्यालय इन्दौर जिला इन्दौर का वास्तविक किराया नामा सेंट जान हायर सेकण्डरी स्कूल इंदौर तर्फे सचिव आंद्रियास 87 आम्बेडकर नगर नगर इंदौर के मध्य पंजीबद्ध हुआ है।
9. कंचन कान्वेंट स्कूल इन्दौर का वास्तविक किराया नामा सेंट जान हायर सेकण्डरी स्कूल इंदौर तर्फे सचिव आंद्रियास 87 आम्बेडकर नगर नगर इंदौर के मध्य पंजीबद्ध हुआ है।
10. एम.एम. विद्यालय महू जिला इन्दौर का वास्तविक किराया नामा किशोर जी मालवा मील इंदौर एवं माउंट मेरी शिक्षा समिति श्री दुष्यंतसिंह 192, आम्बेडकर नगर नगर इंदौर के मध्य पंजीबद्ध हुआ है।
11. सरदार पटेल इंटरनेषनल स्कूल इन्दौर का वास्तविक किराया नामा कृष्णा चैहान एवं अनुपाल सिंह चैहान 242 सन सिटी कालोनी महालक्ष्मी नगर पीपलिया कुम्हार इंदौर के मध्य पंजीबद्ध हुआ है।
उन्होंने बताया कि सत्र 2022-23 में भी इन्दौर जिले में फर्जी दस्तावेज लगाकर निजी स्कूलों की मान्यता का गोरखधंधा चल रहा है। इन्दौर जिले में इस शिक्षा सत्र में 500 से अधिक निजी स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन दिए थे और इनमें से अधिकतर स्कूलों की मान्यता हो चुकी है। इनमें से लगभग आधे से ज्यादा निजी स्कूल मान्यता के लिए जारी किए गए मापदंडों पर खरे नही उतर रहे है। आधे से ज्यादा विद्यालयों में भवन नहीं होने पर फर्जी रजिस्टर्ड किरायेनामा, प्रयोगशाला नहीं होने पर भी एक ही स्थान की प्रयोगषाला के फोटो अन्य विद्यालयों में चस्पा कर तथा खेल मैदान के लिए आसपास की किसी जमीन से फर्जी अनुबंध पत्र पेष कर मान्यता का खेल चल रहा है। इतना ही नहीं एक ही प्रषिक्षित शिक्षक का रिकार्ड दूसरे विद्यालय में भी मिल रहा है।
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की मान्यता के संबंध दिनांक 03 मार्च 2020 को गजट नोटिफिकेशन में दिशा निर्देष जारी किए गए हैं। तद्नुसार मान्यता नवीनीकरण के लिए संस्थाओं/ट्रस्ट के पास हाईस्कूल के लिए 4000 वर्गफीट, हायर सेकण्डरी के लिए 5600 वर्गफीट भूमि होना चाहिए। उक्त भूमि में से हाईस्कूल के लिए न्यनूतम 2000 वर्गफीट निर्मित भूतल तथा 2000 वर्गफीट खुली भूमि एवं हायर सेकण्डरी के लिए न्यूनतम 2600 वर्गफीट निर्मित भूतल तथा 3000 वर्गफीट खुली भूमि होना चाहिए। जबकि भौतिक स्थलों पर स्थिति अधिकारियों की पोल खोलती भी नजर आ रही है। किरायानामा का पंजीयन कराने के लिए जमीन की वास्तविक कीमत का 0.01 प्रतिषत स्टाम्प शुल्क चुकाना अनिवार्य है, तभी इसे वैधानिक माना जाता है। जिन स्कूलों ने फर्जी किरायानामा लगाया है, उसमें भिन्नता है। मापदंडो के मुताबिक पर्याप्त जमीन नहीं होना या फर्जी स्टाम्प लगाकर भी किरायानामा के साथ स्टाम्प ड्यूटी चोरी की जा रही है। शहर में एक ऐसा गिरोह भी सक्रिय है, जो स्कूल संचालकों और विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर मान्यता के लिए फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अधिकारी का घेराव कर ज्ञापन दिया। इस अवसर पर अनूप शुक्ला, सन्नी राजपाल, यशपाल गेहलोत, विजय कदम, भूपेन्द केतके, अषोक नालिया, दीपक मलोरिया, राजीव शर्मा, विकास जोशी, गट्टू यादव, सुनील सोलंकी, ओमप्रकाष लाहोरी, राजेश जायसवाल, चंदन सोनकिया, पीयूष बीटे, दिनेष तवर, कपिल कौषिक, दिलीप ठक्कर, गोपाल यादव आदि उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस प्रवक्ता सन्नी राजपाल ने किया। आभार शहर कांग्रेस प्रवक्ता अनूप शुक्ला ने माना।