रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन की अवधि की फीस भरने के लिए पालकों पर दवाब बना रहे स्कूलों को सही तरीके से समझाया जाए। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बिलासपुर हाइकोर्ट द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी (सी) 1040/2030 के सम्बंध में पारित निर्णय का निजी स्कूल पालन नहीं कर रहे हैं।
वे लगातार पालकों पर कोविड19 के दौरान रहे लॉक डाउन अवधि की फीस भरने का दवाब बना रहे हैं। साथ ही शिक्षा से वंचित करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे मे कलेक्टर्स को कहा गया है कि वे ऐसे निजी स्कूलों में उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन कराएं। हम आपको बता दें कि निजी स्कूल पालकों पर लॉक डाउन अवधि की फीस भरने का दवाब नहीं बना सकते।