रायपुर : छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लाने राज्य सरकार ने कुछ बड़े और अहम फैसले लिए हैं. शर्तों के साथ क्लबों, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों को संचालित करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है
# सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल जैसी जगहों पर पाबंदी बरकरार
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक क्लब,शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी की शर्तों और सोशल-फिजिकल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा. फिलहाल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल जैसी जगहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी.
# शॉपिंग मॉल के अंदर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेगा
सरकार के आदेश के मुताबिक, शॉपिंग मॉल के अंदर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेगा. इसी तरह स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में सिर्फ खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी. दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो वहां शासन द्वारा बनाए गए नियम लागू होंगे. इन इलाकों में सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट मिलेगा.
बस में सफर करने से पहले जानें क्या है नियम…
# सफर के दौरान बस चालक, कंडक्टर और पूरे यात्रियों को चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा
# यात्रियों को बस में चढ़ते, बैठते और उतरते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबे के अंदर और इंटर डिस्ट्रीक्ट बस सेवा संचालित करने की अनुमति भी दे दी है. राज्य शासन ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण से संबंधित जरूरी गाइडलाइन के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने साफ कहा कि बसों के संचालन में सभी नियम-शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा. केवल निर्धारित स्टापेज पर ही बसें रूकेंगी. सफर के दौरान बस चालक, कंडक्टर और पूरे यात्रियों को चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा. यात्रियों को बस में चढ़ते, बैठते और उतरते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.