CBI का छापा: 787 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में रतुल पुरी के सात स्थानों पर तलाशी

नई दिल्ली : सीबीआई ने 787 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में रतुल पुरी और अन्य लोगों के कार्यालय और आवासीय परिसरों समेत सात स्थानों पर शुक्रवार को तलाशी ली। यह मामला उनकी कंपनी मोजर बेयर सोलर लिमिटेड से जुड़ा है।

अधिकारियों ने बताया कि तलाशी सुबह शुरू की गई और अब भी चल रही है। उन्होंने बताया कि रतुल पुरी के पिता दीपक पुरी के कार्यालय और आवासीय परिसर पर भी तलाशी ली गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस कंपनी को दिए कर्ज में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को हुए कथित 787 करोड़ रुपये के नुकसान के संबंध में गुरुवार को मामला दर्ज किया था।

एजेंसी की तलाशी लेने वाली टीम ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर एहतियाती कदम के तौर पर निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट का इस्तेमाल किया है। इससे पहेल अप्रैल में भारत ने स्विस अधिकारियों से भारतीय बिजनेसमैन रतुल पुरी, उसके पिता दीपक पुरी और दो विदेशी कंपनियों के बैंक खातों का ब्योरा मांगा था। भारत के आग्रह पर स्विट्जरलैंड के टैक्स अधिकारियों ने इसका सार्वजनिक नोटिस जारी किया था।

स्विस सरकार के संघीय गजट में अलग से प्रकाशित नोटिस में रतुल पुरी और दीपक पुरी से 10 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था। नोटिस में कहा गया था कि यदि वे भारत की तरफ से मांगी गई ‘प्रशासनिक सहायता’ के आग्रह के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम स्विस टैक्स अधिकारियों को बता दें।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पर बहुचर्चित अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद से जुड़े 3600 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने और संकटग्रस्त आईटी कंपनी मोजरबियर के नाम पर बैंक से 354 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर अन्य कामों में इस्तेमाल करने का आरोप है।

 

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