नई दिल्ली : सरकार ने वित्त वर्ष 2018-2019 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर भरने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया, कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। करदाताओं के लिए इस साल तीसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है।
In view of the constraints due to the Covid pandemic & to further ease compliances for taxpayers, CBDT extends the due dt for filing of Income Tax Returns for FY 2018-19(AY 2019-20) from 31st July, 2020 to 30th September, 2020,vide Notification in S.O. 2512(E) dt 29th July, 2020. pic.twitter.com/Wlzvf8S83x
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2020
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया गया है। तारीख बढ़ाने से करदाताओं को अब रिटर्न दाखिल करने के लिए करीब दो माह का अतिरिक्त समय मिल गया है।आयकर विभाग ने इस संबंध में एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। इस फैसले से करदाताओं को काफी बड़ी राहत दी गई है। कारण कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों को आईटीआर भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की सहूलियत के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है।
31 जुलाई थी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख…
बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। परंतु कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब आईटीआर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।