नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों में और अधिक ढील देते हुए अनलॉक 4 की घोषणा कर दी है। 1 सितंबर से लागू होने जा रहे अनलॉक 4 में खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत दे दी गई है तो मेट्रो भी दौड़ने लगेगी। हालांकि, स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंशिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को भी खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे