नई दिल्ली : बाटला हाउस एनकाउंंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। उसकी सजा पर फैसला 15 मार्च को आएगा। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था।
अदालत ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी करार दिया है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया।
आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के लिए दोषी बनाया गया है। वहीं पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को जान से मारने की कोशिश भी आरिज ने की थी।
अदालन आरिज को दोषी करार देते हुए जांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो आरिज के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेकर अदालत को बताएं। इसी के बाद कोर्ट यह तय करेगी कि उसके परिवार से कितनी राशि वसूल की जा सकती है।
कौन है आरिज खानः
आरिज खान ऊर्फ जुनैद बम बनाने में एक्सपर्ट होने के साथ ही बम प्लांट कर उसे उड़ाने में एक्सपर्ट है।
वह इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन का दहशतगर्द है।
2018 में गिरफ्तार से पहले वह मोस्ट वांटेड अपराधी था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे 2018 में भारत-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था।
आरिज के इंडियन मुजाहिदीन और सिमी को पुनर्जीवित करने के इरादे थे।
जुनैद 2007 के यूपी ब्लास्ट, 2008 के जयपुर सीरीयल ब्लास्ट, 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट का भी आरोपी है और बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद से फरार था।
बाटला हाउस एनकाउंटर के एक महीने बाद आरिज कुछ समय के लिए भारत में था।
बाटला हाउस एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 में हुआ था जिसमें दो संदिग्ध आतंकी मारे गए थे और दो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे।
पीटीआई एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार बाटला हाउस एनकाउंट के दौरान आरिज बाटला हाउस में चार अन्य आतंकियों के साथ था।
एनकाउंटर वाले दिन दिल्ली के जामिया नगर से वह पुलिस की पकड़ से बचने में कामयाब रहा था।