नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को शुक्रवार को बड़ी राहत दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए शीर्ष कोर्ट ने उप्र के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव का आदेश स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने के कारण उनकी विधायकी रद्द करते हुए स्वार सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।