मुंबई: आर्यन खान की जमानत खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने ड्रग्स केस में अपना फैसला सुनाते हुए शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि बुधवार को आर्यन को बेल मिल जाएगी पर उनकी उम्मीदों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है। 14 अक्टूबर की सुनवाई के बाद न्यायाधीश वीवी पाटील ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनडीपीएस की विशेष अदालत बुधवार को शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना चुकी है।
आर्यन खान केस को देख रहे सीनियर एडवोकेट अमित देसाई, वकील सतीश मानशिंदे और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी कोर्ट पहुंचे हुए थे। उनके अलावा जूनियर वकील भी स्पेशल NDPS कोर्ट में थे। सीनियर वकील अमित देसाई आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं।
जज वीवी पाटिल ने 14 अक्तूबर को हुई सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए पांच दिन का वक्त लिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड नहीं बढ़ाई।