शराब दुकानों को खोलने एवं बंद करने के संबंध में संशोधन,आदेश जारी

बिप्लब् कुण्डू,पखांजुर : शराब दुकानों को प्रातः 09 बजे से शाम 07 बजे तक खोलने की अनुमति ।
मदिराप्रेमी के बडी खुश खबरी राहत भरी अब कांकेर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल.चौहान द्वारा शराब दुकानों को खोलने एवं बंद करने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश मे संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अब जिले के समस्त देशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.1 (घघ) शराब दुकानों को प्रातः 08 बजे से शाम 07 बजे तक संचालित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेशानुसार जिले में स्थिति शराब दुकानें प्रातः 09 बजे से शाम 06 बजे तक खोली जाती थी, जिसमें संशोधन किया गया है। कलेक्टर चौहान ने मदिरा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं।

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