शेख इमरान,गरियाबंद : जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को मुखबीर से सूचना मिली कि पीपरछेड़ी क्षेत्र से एक व्यक्ति जंगली जानवर तेन्दुआ के खाल को बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश कर रहा है, और गरियाबंद की ओर जा रहा है। यह सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर को निर्देशित कर थाना प्रभारी कोतवाली आर.के. साहू के साथ टीम गठीत कर प्रधान आरक्षक अंगदराव, चूड़ामणी देवता, आरक्षक दीप्तनाथ प्रधान, आरक्षक सुशील पाठक, जय प्रकाश मिश्रा को ग्राम बारूला की ओर रवाना किया गया।
पुलिस ने ग्राहक बनकर खाल बेचने को वाले को धर दबोचा
मुखबीर से मिले सूचना के अनुसार जब एक व्यक्ति बारूला नदी के पास जंगली जानवर तेन्दुआ के खाल को बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश करते मिला। तत्काल टीम में आये आरक्षक चूड़ामणी देवता को ग्राहक बनाके संबंधित व्यक्ति के पास भेजा गया। और करीब 1,00,000 रूपये में मौखिक रूप में तेन्दुआ के खाल का सौदा हुआ। तब आरोप समान लेकर आता हूं कहकर चला गया।
फिर इस तरह पकड़ा गया आरोपी
आरोप जब करीब एक घंटा बाद खाली हाथ आया और बयाना के रूप में 50,000 रूपये की मांग किया। अचानक 50,000 रूपये नही होने के कारण पास में छूपे सभी टीम के कर्मचारियों सहित घेराबंदी किये और आरोपी को वही धर दबोचे। जिसने ने अपना रामनाथ नेताम पिता स्व0 अघनू राम उम्र 55 वर्ष ग्राम कासरपानी कोचरमुड़ा के आखरीपारा थाना पीपरछेड़ी जिला गरियाबंद का रहने वाला बताया।
पानी मे जहर दे कर मारा था तेंदुआ को
जब कड़ाई से खाल के बारे में पूछताछ किया गया तब आरोपी ने बताया कि संरक्षित वन्य प्राणी तेन्दुआ को पानी में जहर देकर मारा फिर उसके खाल को टंगीया से छिल कर नमक डालकर पेड़ में रखकर सूखाना बताया ।और दांत, नाखून, मूंछ को डर के कारण जलाकर नष्ट कर दिया फिर तेन्दुआ के खाल को पत्थर के पीछे छूपाकर रखने की जानकारी दिया। मौके पर ही गवाहों के समक्ष साक्ष्य अधिनियम के तहत विधिवत मेमोरण्डम तैयार किया गया। आरोपी के निशानदेही पर पत्थर के पीछे छूपाकर रखे संरक्षित तेन्दुआ के खाल को एक सफेद प्लास्टिक के बोरी में छूपाकर रखा हुआ था । जिसे गवाहों के समक्ष आरोपी से जप्त किया गया। एक पूर्ण विकसित संरक्षित तेन्दुआ के खाल जिसके सिर से पूंछ तक की लंबाई 59 इंच, सिर से पीठ तक की लंबाई 46 इंच, पूंछ की लंबाई 12.5 इंच, शरीर के मध्य की लंबाई 24 इंच, सिर के पास चौड़ाई 13 इंच, पूरा बाल लगा हुआ चमड़ा पका हुआ जिसे गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया । आरोपी के खिलाफ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16), 9, 39(3), 49(B), तथा सम्पतति विरूपण अधिनिय की धारा 3 का उलंघ्घन करने पर आरोपी रामनाथ नेताम को गिरफ्तारी न्यायायिक रिमाण्ड लिया गया है।