मुंबई : महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार ने एन-95, दो और तीन परतों वाले मास्क की कीमत पर सीमा लगा दी है। मंत्री ने बताया कि यह सीमा निजी अस्पतालों और आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होगी। बता दें कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।
स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में एन-95 19-49 रुपये के बीच में सप्लाई किया जाएगा, जबकि दो और तीन परतों वाले मास्क तीन से चार रुपये की कीमत में सप्लाई किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आपूर्तिकर्ता इन मास्क की कीमत के लिए एमआरपी के 70 फीसदी तक बोली लगा सकते हैं, जबकि अस्पताल मरीजों से खरीद मूल्य पर 110 फीसदी तक चार्ज कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मास्क को लेकर अगर किसी तरह की कोई शिकायत है तो खाद्य और ड्रग प्रशासन आयुक्त और जिला-स्तर के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।