बाल किशन यादव, खरगोन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस रोग फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए महामारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न स्थिति एवं इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश में लॉक डाउन के आदेश देशभर में लागू हो गए हैं। इधर खरगोन कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने 24 मार्च को उनके द्वारा जारी आदेश को पूर्ववत रखते हुए धार्मिक समागम को प्रतिबंधित कर दिया है। समस्त धार्मिक स्थलों में आमजनो का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सामुहिक आरती, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, प्रार्थना, सामुहिक भोज, भंडारे प्रतिबंधित रहेंगे। आमजनो के लिए थोक सब्जी मंडी से सब्जी एवं फल क्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। थोक सब्जी मंडी से फुटकर सब्जी एवं फल विक्रेता प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक क्रय कर अपने हाथ ठेलों में मोहल्लें में जाकर बेच सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व किए जाएगें।