प्रत्येक रविवार खंडवा जिले में रहेगा कम्पलीट लॉकडाउन,सीमाओं को सील किया बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध

बाल किशन यादव, खरगोन : खंडवा गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन के निर्देश अनुसार खण्डवा जिले में रविवार को सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान कुछ गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने निवास से बाहर निकलने की अनुमति नही होगी। अपर जिला दण्डाधिकारी नंदा भलावे कुशरे द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार लॉकडाउन की अवधि ‘‘रविवार 00.00 बजे से दूसरे दिवस प्रातः 5 बजे तक रहेगी।‘‘ लॉकडाउन अवधि में खण्डवा जिले की सीमाओं को सील किया गया है।

इस अवधि में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा तथा खण्डवा जिले के निवासी को खण्डवा जिले की सीमा से बाहर जाना वर्जित किया गया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि लॉकडाउन अवधि के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टंेस नार्म्स का पालन अनिवार्य होगा।

अपर जिला दण्डाधिकारी कुशरे द्वारा जारी आदेश अनुसार लॉकडाउन अवधि में दूध विक्रेता घर घर जाकर दूध का विक्रय प्रातः 7 से 9 बजे तक तथा संध्या 6 बजे से 7 बजे तक कर सकेंगे। लॉकडाउन अवधि में आरओ वॉटर की केन वितरण का कार्य प्रातः 7 से 9 बजे की बीच घर पहुंच सेवा के माध्यम से किया जा सकेगा। लॉकडाउन अवधि में न्यूज पेपर हॉकर्स प्रातः 6ः30 बजे से 9 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।

इस अवधि में वे न्यूज पेपर का वितरण कर सकेंगे। लॉकडाउन अवधि आकस्मिक चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए मेडिकल स्टोर्स प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक तथा संध्या 5 बजे से 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। कोविड 19 के प्रबंधन में लगे अधिकारी कर्मचारियों तथा इमरजेंसी ड्यूटी में लगे सभी शासकीय कर्मचारियों को ड्यूटी के उद्देश्य से जाने की अनुमति रहेगी। इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एम्बूलेंस व शव वाहन भी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। यह आदेश 9 सितम्बर तक प्रभावशील रहेगा।

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