नई दिल्ली : भीमा कोरेगांव मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा के दिल्ली से मुंबई स्थानांतरण पर एनआईए को रिकॉर्ड पेश करने को लेकर दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नवलखा की जमानत याचिका पर सुनवाई करना दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई का अधिकार सिर्फ मुंबई की अदालतों को है। उच्चतम न्यायालय ने नवलखा की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान एनआईए के खिलाफ की गई दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणियों को उसके आदेश से हटा दिया है।