सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन : 16 जुलाई को होगी हिंसा के आरोपियों की संपत्ति की नीलामी

लखनऊ : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ बीते साल दिसंबर में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों की अचल संपत्तियों की नीलामी प्रशासन 16 जुलाई को करेगा। वहीं, एडीएम ईस्ट कोर्ट से जारी आरसी की राशि न चुकाने पर बृहस्पतिवार को बाकीदार नफीस पुत्र मो. रईस की खुर्रमनगर स्थित वेल्डिंग की दुकान कुर्क कर सील कर दी गई।

मालूम हो कि चार राजस्व कोर्ट ने हिंसक प्रदर्शन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1.55 करोड़ रुपये की वसूली के लिए 57 आरोपियों को आरसी जारी की थी। प्रशासन ने वसूली के लिए आरोपियों के फोटोयुक्त पोस्टर जारी किए थे। अब जुर्माना जमा न करने वालों के खिलाफ कुर्की व नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है।

इस मामले में  एडीएम ईस्ट कोर्ट ने 28 दोषियों के खिलाफ 64.37 लाख, एडीएम वेस्ट कोर्ट ने 10 दोषियों के खिलाफ 67.74 लाख, एडीएम प्रशासन कोर्ट ने छह दोषियों पर 1.75 लाख और एडीएम टीजी कोर्ट ने 13 दोषियों पर 21.76 लाख रुपये की वसूली को सामूहिक रिकवरी नोटिस फरवरी में जारी किए थे।

कई दुकानों को कुर्क कर किया गया सील
डीएम ने बताया कि 15 जुलाई तक बकाया न चुकाने वालों की अचल संपत्ति कुर्क कर 16 से नीलामी शुरू कराई जाएगी।

मालूम हो कि प्रशासन इससे पहले हसनगंज में पक्का पुल के पास एनवाई फैशन सेंटर के बाकीदार धर्मवीर सिंह के साथ ही संयुक्त देयता के अंतर्गत बाकीदार माहेनूर चौधरी निवासी पुरानी बासमंडी, टीजी हॉस्टल रोड, खदरा की दुकान भी कुर्क कर सील कर चुका है।

 

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