विपुल कनैया,राजनांदगांव : किसानों की उद्यानिकी फसलों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। योजना में जिले में उद्यानिकी फसल टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला पतीता, मिर्च एवं अदरक को शामिल किया गया है। बीमा हेतु इकाई क्षेत्र – उद्यानिकी फसलों की बीमा के लिये राजस्व निरीक्षक मंडल को बीमा इकाई निर्धारित किया गया है।
बीमा में शामिल किए जाने वाले कृषक – मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान (भू-धारक व बटाईदार) हो सम्मिलित हो सकते हैं। ऋणी किसान ऐच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं। जिसके लिए किसान को निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई के 7 दिवस पूर्व संबंधित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
किसानों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत या नवीनीकृत की गई अल्प कालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाना है। योजना क्रियान्वयन के लिए चयनित बीमा कंपनी – योजना के अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2020 में जिले के लिये बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निविदा के आधार पर चयनित किया गया है।
बीमा जोखिम – मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत जोखिमों में बीमा आवरण उपलब्ध होगा। योजना के अंतर्गत निर्धारित टर्म के आधार पर बीमित उद्यानिकी किसानों को प्रावधान के अनुसार लाभ प्रदाय किया जाना। स्थानीयकृत आपदाएं-अधिसूचित क्षेत्र में फसल को प्रभावित करने वाले ओला वृष्टि, बादल का फटना एवं जल भराव (धान को छोड़कर) के अभिचिंहित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा।
बीमा के लिए प्रीमियम राशि दर – मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के लिये प्रति हेक्टेयर टमाटर के लिये 5 हजार रूपए, बैगन के लिये 3 हजार 500 रूपए, अमरूद के लिये 2 हजार, केला के लिये 7 हजार 500 रूपए, पपीता के लिये 5 हजार 500 रूपए, मिर्ची के लिये 4 हजार रूपए एवं अदरक के लिए प्रति हेक्टेयर 6 हजार 500 रूपए किसान द्वारा प्रीमियम देय होगा।
उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक रंधीर अंबादे ने किसानों से अपील की है कि मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए निर्धारित अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 के पूर्व उद्यानिकी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। इसके लिए संबंधित समिति, बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी (बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमि.) लोक सेवा केन्द्र में संपर्क कर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।