यदि आप भी यात्रा करने वाले हैं तो पहले पढ़ ले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यात्रियों के लिए जारी जरूरी दिशा-निर्देश

नई दिल्ली :लगभग दो महीने के अंतराल के बाद सोमवार 25 मई से भारत में घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। अपने घर या कार्यालय जाने के लिए सुबह की फ्लाइट लेने हजारों लोग दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। कोरोना वायरस के कारण देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से सभी उड़ान सेवाओं पर रोक लगी हुई थी। हवाईअड्डे पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। यात्रियों के फेस शील्ड दिए गए। ऐसे में यदि आप भी यात्रा करने वाले हैं तो हम आपको बताते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यात्रियों के लिए जारी जरूरी दिशा-निर्देश।

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा- निर्देश..
आज से शुरू हुई उड़ानों के लिए कई स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम कायदे तय किए हैं। इनके मुताबिक आरोग्य सेतु एप में रेड स्टेटस पाए जाने या कंटेनमेंट जोन में रहने वाले यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे, खुद चेक-इन करना होगा, बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही सफर की मंजूरी मिलेगी।

घरेलू हवाई-ट्रेन और बस यात्रा के संदर्भ में यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश…

*मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। एप में रेड स्टेटस पाए जाने या कंटेनमेंट जोन में रहने वाले यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे।
*अधिकृत टैक्सी किराए पर ले सकते हैं।
*यात्रियों को ऑनलाइन चेक इन करना होगा, टैली चेक-इन की सुविधा भी।
*यात्रियों को उड़ान के दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा।
*बैगेज ड्रॉप काउंटरों पर पीएनआर और पहचान पत्र दिखाना होगा।

एयरपोर्ट, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के लिए…

*प्रस्थान और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करनी होगी। बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही विमान, ट्रेन या बस में सवारी की अनुमति।
*एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की नियमित सफाई, संक्रमण मुक्त बनाया जाए।
*साबुन और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

विमानन, बस और रेलवे के लिए…

*यात्रियों को टिकट के साथ क्या करें, और क्या ना करें की सूची उपलब्ध करानी होगी।
*विमानों, ट्रेनों और बसों के अंदर भी कोविड-19 संबंधी उचित एलान करने होंगे, इसमें एहतियाती कदमों के पालन की जानकारी देनी होगी।
*बिना लक्षण के यात्रियों को 14 दिन तक खुद के स्वास्थ्य की निगरानी की सलाह दी जाए।

राज्य सरकारों के लिए…

*लक्षण नजर आने पर यात्रियों को आइसोलेट किया जाए और केंद्र ले जाया जाए।
*औसत  या गंभीर लक्षण पर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया जाए।
*हल्के लक्षण होने पर घर पर ही आइसोलेशन में रहने या कोविड केंद्रों में रहने का विकल्प दिया जाए।
*संक्रमित पाए जाने पर कोविड-19 देखभाल केंद्र में ही रखा जाए।
*अपने आकलन के मुताबिक, आइसोलेशन प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं।

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