मध्यप्रदेश : शराब की हर बोतल खरीदने पर दुकान से मिलेगा पक्का बिल..ज्यादा पैसे वसूले तो होगी कार्रवाई…

भोपाल : मध्यप्रदेश में शराब की दुकानों पर एक सितंबर से खरीदी पर मिलने वाला हर कैश मेमो मैन्युअल मिलेगा। शराब दुकानदार को हर नग यानी छोटी-बड़ी बोतल का कैश मेमो देना होगा। अब आबकारी अफसरों के सामने चुनौती यह है कि शहर की बड़ी शराब दुकानों पर पीक समय में हर ग्राहक को ठेकेदार बिल देंगे या नहीं। इसका सिस्टम तैयार करने के लिए अफसर जुट गए हैं। नए आदेश के बाद भी शराब कारोबारियों की मनमानी का अंदेशा है, इसलिए विभाग ने कड़ी मानीटरिंग का दावा किया है। ठेकेदारों ने कैश मेमो छपवा लिए हैं जिन्हें एरिया आबकारी अफसर से स्वीकृत भी कराना होगा।शराब को मनमाने दामों पर बेचने को रोकने के लिए यह पूरी कवायद की जा रही है।

आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने 19 अगस्त को आदेश जारी किया था, जिसमें शराब दुकानों से विक्रय के समय कैश मेमो दिए जाने को अनिवार्य किया है। एक सितंबर से शराब दुकानदार को ग्राहक को शराब का बिल देना होगा। लाइसेंस धारी शराब विक्रेता कैश मेमो प्रिंट कराकर उसका प्रमाणीकरण कराएंगे।

01 मार्च तक काउंटर पार्ट रखना होगा

बिल बुक का उपयोग होने पर उसके काउंटर पार्ट या कार्बन कापी दुकानदार (लाइसेंस धारी) द्वारा शराब की ठेका अवधि समाप्त होने तक 31 मार्च 2022 तक रखना अनिवार्य होगा। शराब दुकानों पर अधिकृत अफसर के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि अगर कोई ज्यादा राशि वसूले तो उसकी शिकायत की जा सके।

ठेकेदार बढ़ाएंगे स्टाफ…
शराब दुकानों पर मौजूदा स्थिति में कैश मेमो दिए जाने की व्यवस्था के लिए स्टाफ पर्याप्त नहीं है। आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने एक सितंबर से शराब दुकानों पर कैश मेमो को अनिवार्य किया गया है।

यह बिल मैन्युअल दिया जाएगा जिसके लिए बिल बुक ठेकेदार छपवाएंगे। हर नग पर बिल देना जरूरी है, विभाग तैयारी कर रहा है

संदीप शर्मा, सहायक आयुक्त, आबकारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *