नई दिल्ली : सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के एक लाख के जुर्माना लगाने के आदेश को बदलने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ने कोरोना का हवाला देकर सभी निर्माण प्रोजेक्ट पर रोक की मांग नहीं की। आपकी मंशा पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एकदम सही है।
Supreme Court today refused to interfere with the Delhi High Court order challenging the petitions seeking a direction to stop construction around India Gate in the Central Vista Project. pic.twitter.com/UGJ3evBZ7C
— ANI (@ANI) June 29, 2021