एक प्रेमिका अपने प्रेमी की शादी कहीं और तय होने की सूचना के बाद बैंड-बाजा और रिश्तेदारों के साथ उसके घर पहुंच गई. कई घंटे तक प्रेमी के घर पर हाई-प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा।
गोरखपुर : प्रेमी का कहना है कि उसकी मौसी के घर पर दो साल पहले उसका संदीप मौर्या से परिचय हुआ था. वह घर भी आता-जाता रहा है. इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाए. इस बीच उसकी सेना में नौकरी लग गई और वह ट्रेनिंग करने चला गया. इस दौरान भी वो आता-जाता रहा और संबंध बनाता रहा. सेना में नौकरी लगने के बाद वह शादी से मुकर गया. जब उसे सूचना मिली कि उसकी शादी हो रही है, तो वह बारात लेकर प्रेमी के घर पहुंची. प्रेमिका का कहना है कि उसकी शादी प्रेमी के साथ नहीं हुई तो वहीं उसके घर के सामने जान दे देगी.
लड़की की बहन और रिश्तेदार ने बताया कि संदीप मौर्या उसके घर आता-जाता रहा है. इस बीच उसने लड़की के माता-पिता से शादी के लिए भी बात की. एक ही बिरादरी के होने की वजह से उन लोगों ने हामी भर दी. इसके बाद भी उसके घर आने का सिलसिला जारी रहा. जब उसकी सेना में नौकरी लग गई, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने बताया कि लड़के के खिलाफ झंगहा थाने में आईपीसी की धारा 376 और अन्य धाराओं में एफआईआर भी दर्ज है. कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो उसे शादी और सेना की नौकरी करने का भी अधिकार नहीं है. पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए.
उसने बताया कि माता-पिता को बचाने के लिए उसने हाईकोर्ट से आदेश लाया है. लेकिन, ये आदेश उसके लिए नहीं है. लड़की कहां जाए? उससे शादी कौन करेगा? उनका कहना है कि इस मामले में उन्हें न्याय चाहिए.
मामले में पहले ही दर्ज है एफआईआर: एसपी नॉर्थ
गोरखपुर के एसपी (नॉर्थ) मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि जिले के चौरीचौरा थाना क्षेत्र के रामपुर रकबा का रहने वाला संदीप मौर्या सेना में सिपाही है. उसका उसी की बिरादरी की लड़की से संबंध हो गया था. इस मामले में लड़की ने झंगहा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है. लड़के की कहीं और शादी की सूचना पर लड़की रिश्तेदारों के साथ उसके घर पहुंच गई. वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सूचना पर चौरीचौरा पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया. लड़की को बताया गया है कि इसमें पूर्व में ही वो एफआईआर करा चुकी है. यही वजह है कि उसे विधिक या अन्य सामाजिक तरीकों के साथ आर्मी में शिकायत करने का अधिकार है.
लड़के को शादी से नहीं रोका जा सकता: एसपी
मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि विधिक रूप से एक घटना की एक ही एफआईआर होती है. दोबारा उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो उसी से शादी करे. उनका कहना है कि उसकी पहली शादी है. वो शादी करता है, तो उसे इस आधार पर शादी करने से नहीं रोका जा सकता है. पूर्व में हुए एफआईआर में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 में एफआईआर पंजीकृत है. इसमें उसके विरुद्ध आरोप पत्र लग चुका है. लड़की कई लोगों को लेकर पहुंची थी. लड़की को समझा-बुझा दिया गया है. सिविल तरीके से उसे अपनी बात रखने का सुझाव दिया गया है.