भगोड़े मेहुल की सुनवाई पर अदालत ने कहा- हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई होने तक चोकसी कहीं नहीं भेजा जाए

रोउसे : ईस्टर्न कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट में आज भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हैबियस कॉर्पस याचिका की सुनवाई होने तक चोकसी को कहीं नहीं भेजा जाए। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चोकसी को अपने वकील से मिलने और मेडिकल सुविधाएं देने की भी अनुमति दी है जिसमें कोविड-19 जांच भी शामिल है।

सुनवाई में वकील ही मौजूद
मेहुल चोकसी अदालत में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुआ और सुनवाई के दौरान वकील ही मौजूद रहे। चोकसी के वकीलों ने अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कैमरों की अनुमति नहीं दी गई।

सूत्रों ने बताया कि फिलहाल चोकसी को जेल में नहीं रखा जाएगा। उसको पांच दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। माना जा रहा है कि उसे होटल में रखा जा सकता है। करीब पांच दिनों के बाद चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा वापस भेजे जाने की उम्मीद है।

चोकसी का आरोप, अपहरण करके लाया गया…
मेहुल चोकसी के वकील के मुताबिक, मेहुल ने आरोप लगाया कि उनका अपहरण कर लाया गया है। उनके साथ मारपीट भी की गई। वकीलों ने मामले में राहत के लिए अदालत में अपील दाखिल की है।

 

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