:: जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग ने बिल्डर पर 2.01 लाख हर्जाना लगाया
दुर्ग। बिल्डर ने फ्लैट के एवज में पूरी रकम प्राप्त कर ली और फ्लैट की रजिस्ट्री भी ग्राहक के नाम पर कर दी परंतु ग्राहक को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। इसे उपभोक्ता के प्रति व्यावसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नतापूर्ण आचरण मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने कुबेर ग्रीन के डायरेक्टर नागेंद्र प्रताप सिंह पर 2.01 लाख रुपये हर्जाना लगाया।
ग्राहक की शिकायत
आमदी नगर हुडको भिलाई निवासी श्रीमती सुधा बाला वानखेड़े ने ग्राम पुरई स्थित कुबेर ग्रीन अपार्टमेंट में फ्लैट हेतु बिल्डर नागेंद्र प्रताप सिंह को 849000 रुपये भुगतान किया जिसके बाद संबंधित फ्लैट के बिक्रीनामा की रजिस्ट्री 24 नवंबर 2015 को कराई गई और बिल्डर ने जल्द ही भवन का कब्जा सौंपने का वचन दिया लेकिन 4 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी परिवादिनी को उसके मकान का कब्जा नहीं दिया गया। परिवादिनी ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठा कर उक्त फ्लैट लिया था। प्रकरण में अनावेदक बिल्डर बचाव के लिए उपस्थित नहीं हुआ।
फोरम का फैसला
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व श्रीमती लता चंद्राकर ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों आधार पर विचारण पश्चात यह सिद्ध पाया कि संबंधित फ्लैट की रजिस्ट्री होने के 4 वर्ष बाद भी बिल्डर ने परिवादिनी को उसके फ्लैट का कब्जा नहीं सौंपा है। फोरम ने कहा कि संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर लेने के 4 वर्ष बाद भी परिवादिनी अपने स्वयं की आवास से वंचित है, इस दौरान 4 साल तक उसे अपार मानसिक वेदना के दौर से गुजरना पड़ रहा है इसलिए बिल्डर 1 माह के भीतर फ्लैट का कब्जा प्रदान करने के साथ साथ मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति स्वरूप 200000 लाख रुपये और वाद व्यय के रूप में 1000 रुपये परिवादिनी को अदा करेगा।