बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: 100 करोड़ वसूली के मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ होगी सीबीआई जांच

मुंबई  : मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा फैसला सुनायाहै। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। परमबीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए वसूली की याचिका लगाई थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है।  उच्च न्यायालय ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगे हैं इसकी जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई उपयुक्त है।

परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र
बता दें कि एंटीलिया केस में मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद  पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया गया था।  इस मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था।इसमें दावा किया था कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। इसके साथ ही उन्होंने देशमुख पर कई अन्य आरोप भी लगाए थे।

देशमुख ने आरोपों से नकारा
अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसी के बाद परमबीर सिंह ने हाईकोर्ट में गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ अर्जी दी थी । उसी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि देशमुख ने परमबीर सिंह के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था।

On petition of Dr Jaishri Patil, Bombay HC asks CBI to start a preliminary inquiry within 15 days into corruption allegations of former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh against Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. pic.twitter.com/qfdQV1Pis7

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