नई दिल्ली : बीमा सेवाओं में कमियों की शिकायतों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को बीमा लोकपाल नियम-2017 में व्यापक संशोधन को अधिसूचित किया है। नए नियम के तहत अब बीमा ब्रोकर्स भी लोकपाल के दायरे में आएंगे और बीमा लोकपाल परिषद बीमा कंपनियों के कार्यकारी परिषद का कार्य संभालेगी।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी नोटिस में कहा है कि नए नियम के तहत बीमा कंपनी एवं पॉलिसीधारक के बीच विवादों से लेकर बीमा कंपनी, एजेंट, ब्रोकर और अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों तक की शिकायत की जा सकती है।
पहले सिर्फ बीमा कंपनी और पॉलिसीधारक के बीच किसी विवाद की शिकायत ही लोकपाल से की जा सकती थी। इस बदलाव के बाद अब बीमा कंपनियों को शिकायत प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा बनना होगा ताकि पॉलिसीधारक अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकें।
ऑनलाइन जान सकेंगे पॉलिसीधारक शिकायतों की स्थिति
नए नियम के तहत पॉलिसीधारक लोकपाल से बीमा सेवाओं में कमियों की ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन तरीके से शिकायतों की स्थिति भी जान सकेंगे। इससे पॉलिसीधारकों का समय बचेगा और लोकपाल विवाद की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा, लोकपाल के लिए चयन समिति में अब उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने या बीमा क्षेत्र में ग्राहक सुरक्षा को आगे बढ़ाने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को शामिल किया जाएगा।